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पश्चिम बंगाल में फायर ऑडिट नहीं कराने पर रद्द होगा लाइसेंस

locationकोलकाताPublished: Nov 27, 2018 10:18:48 pm

Submitted by:

Prabhat Kumar Gupta

पश्चिम बंगाल में मार्केट या शॉपिंग मॉल संचालकों को हर साल फायर ऑडिट करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार फायर लाइसेंस र² कर देगी। पिछले सप्ताह दमकल विभाग का दायित्व संभालने के बाद राज्य के शहरी विकास तथा नपा मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।

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पश्चिम बंगाल में फॉयर ऑडिट नहीं कराने पर रद्द होगा लाइसेंस

– एक महीने के भीतर मिलेगा फायर लाइसेंस
-विधानसभा में बोले नवनियुक्त दमकल मंत्री हकीम

कोलकाता.
पश्चिम बंगाल में मार्केट या शॉपिंग मॉल संचालकों को हर साल फायर ऑडिट करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार फायर लाइसेंस र² कर देगी। पिछले सप्ताह दमकल विभाग का दायित्व संभालने के बाद राज्य के शहरी विकास तथा नपा मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब से हर साल मार्केट, शॉपिंग मॉल और बहुमंजिला मकानों के लिए फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कराने वाली दुकानों, मॉल, रेस्तरां, गोदाम व बहुमंजिले भवन का फायर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। हकीम ने कहा कि अग्निशमन विभाग का दायित्व लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा अग्निशमन व्यवस्था को और दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। फायर लाइसेंस पाने के लिए हैरानी होने के आरोपों को खारिज करते हुए हकीम ने कहा कि आवेदन करने के 30 दिनों अर्थात् एक महीने के भीतर आवेदक के नाम फायर लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। सदस्यों के सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि सारी जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। इससे आवेदक को किसी अधिकारी की दया पर निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बताया कि विभाग से फायर लाइसेंस के आधार पर ही आवेदक दूसरा लाइसेंस पाने का हकदार होगा।

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