जिस संस्था में 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें 10 हजार तक वेतन वाले कर्मचारियों का राज्य बीमा आयोग में स्वास्थ्य बीमा करवाना आवश्यक है। इसके लिए कर्मचारी के वेतन से 1.7 प्रतिशत अंशदान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त नियोक्ता से 4.75 प्रतिशत अंशदान लिया जाता है। इसके एवज में बीमा आयोग द्वारा कर्मचारियों व परिवार को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। जिले के कई प्रमुख अस्पताल, स्कूल, कारखानों के प्रबंधकों ने अपने कर्मचारियों का बीमा करवा रखा है, लेकिन इसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है।