नहीं रुकेगा कार्य
इस साफ्टवेयर के माध्यम से ग्रामीण आवेदन ऑन लाइन सरपंच और सचिव के पास भेज सकेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर होने से सरपंच और सचिव अगर ग्राम पंचायत में नहीं हैं तो भी किसी तरह से कार्य नहीं रुकेगा। इस हस्ताक्षर का सबसे ज्यादा ई-भुगतान में उपयोग किया जाएगा। क्योंकि पंचायतों में सारे भुगतान अब ऑन लाइन ही किए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे दो माह के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करा लें। हस्ताक्षर तैयार करने के लिए हर पंचायतों को दो हजार रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा जिला पंचायतों को कहा गया है कि वे उन्हें हस्ताक्षर करने और ऑन लाइन काम-काज को समझने के लिए जनपद पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दें।जिससे इसका दुरूपयोग न हो।
दो साल के लिए वैध होंगे हस्ताक्षर
डिजिटल हस्ताक्षर सिर्फ दो साल के लिए ही वैध होंगे। दो साल बाद इसकी वैधता बढ़ाने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करने वाली कंपनी को दोबारा ठेका दिया जाएगा और आईडी कोड तैयार किए जाएंगे। जिन ग्राम पंचायतों में सचिव नहीं हैं वहां रोजगार सहायकों के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे।
इनका कहना है
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस संबंध मैं दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके है।जनपद की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव व ग्राम रोजगार सहायक के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार किये जायेंगे।
शिवानी जैन, सीइओ, जनपद पंचायत बहोरीबन्द।