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नगर निगम में ‘अंगद’ की तरह जमे ये अफसर, तबादला नीति का नहीं पड़ा इनपर कोई फर्क

locationकटनीPublished: Jul 15, 2019 11:48:48 am

Submitted by:

balmeek pandey

– नगर निगम कटनी इन दिनों इंजीनियरों की पदस्थापना को लेकर चर्चाओं में है। इसकी मुख्य वजह है कि कमलनाथ सरकार द्वारा जिलेभर के अधिकारी-कर्मचारियों के ताबड़तोड़ तबादले किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर अंगद की तरह जमे इंजीनियरों की पदस्थापना पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
– पिछली विधानसभा में यह मामला भी उछला लेकिन सत्र खत्म होते ही ठंडा पड़ गया है। अब नगर निगम में हर दफ्तर में सिर्फ यही चर्चा है कि यह वर्षों से जमे इन अंगदों का कुछ नहीं होने वाला।
– लोग यह भी चुटकियां लेते नजर आते हैं कि तबादला उद्योग इन यंत्रियों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

Bulk transfer in district police force

Bulk transfer in district police force

कटनी. नगर निगम कटनी इन दिनों इंजीनियरों की पदस्थापना को लेकर चर्चाओं में है। इसकी मुख्य वजह है कि कमलनाथ सरकार द्वारा जिलेभर के अधिकारी-कर्मचारियों के ताबड़तोड़ तबादले किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर अंगद की तरह जमे इंजीनियरों की पदस्थापना पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछली विधानसभा में यह मामला भी उछला लेकिन सत्र खत्म होते ही ठंडा पड़ गया है। अब नगर निगम में हर दफ्तर में सिर्फ यही चर्चा है कि यह वर्षों से जमे इन अंगदों का कुछ नहीं होने वाला। लोग यह भी चुटकियां लेते नजर आते हैं कि तबादला उद्योग इन यंत्रियों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बता दें कि नगर निगम में इंजीनियर जेपी सिंह बघेल, अनिल जायसवाल, अश्वनी पांडेय, पवन श्रीवास्तव, सुरेंद्र मिश्रा, आदेश जैन, सुनील सिंह, संजय मिश्रा सहायक यंत्री सुधीर मिश्रा सहित एक अन्य इंजीनियर पांच-सात वर्ष नहीं बल्कि 15 से 20 साल से जमे हुए हैं। इन इंजीनियरों की पदस्थापना में नगर पालिक अधिनियम भी काम नहीं आया। इसमें पूर्व में कुछ इंजीनियरों की कार्यप्रणाली को लेकर तात्कालीन आयुक्त एसके सिंह द्वारा कार्यप्रणाली बेहतर न होने को लेकर सुधीर सिंह, सुधीर मिश्रा को लेकर विभाग को पत्राचार भी किया जा चुका है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।

 

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यह है नियम
जानकारी के अनुसार नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 58 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधीन अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति प्राधिकारी नगर निगम पालिक निगम होता है। नगर पालिक के किसी अधिकारी व सेवक का स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति पर अन्य नगर पालिक निगमों किए जाने का प्रावधान है। स्थानांतरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2017/1/9, 19 मई 2017 के अनुसार स्थानांतरण का प्रावधान है। पांच वर्ष से ज्यादा एक स्थान पर रहने की राज्य शासन द्वारा किसी को छूट नहीं है।

इनका कहना है
समय-समय विभागी द्वारा पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी मांगी जाती है। कार्यालय द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग को भेजी गई है। स्थानांतरण को लेकर विभाग को निर्णय करना है।
आरपी सिंह, आयुक्त नगर निगम।

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