कमाल है… यहां कचरे से अफसर हो रहे मालामाल!, इस निगम में जारी है मनमानी का गजब खेल
यह है नियम
जानकारी के अनुसार नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 58 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधीन अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति प्राधिकारी नगर निगम पालिक निगम होता है। नगर पालिक के किसी अधिकारी व सेवक का स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति पर अन्य नगर पालिक निगमों किए जाने का प्रावधान है। स्थानांतरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2017/1/9, 19 मई 2017 के अनुसार स्थानांतरण का प्रावधान है। पांच वर्ष से ज्यादा एक स्थान पर रहने की राज्य शासन द्वारा किसी को छूट नहीं है।
इनका कहना है
समय-समय विभागी द्वारा पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी मांगी जाती है। कार्यालय द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग को भेजी गई है। स्थानांतरण को लेकर विभाग को निर्णय करना है।
आरपी सिंह, आयुक्त नगर निगम।