scriptमध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले से मचा हड़कंप, जानिए क्या है पूरा मामला | Madhya Pradesh government to file petition in Supreme Court | Patrika News

मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले से मचा हड़कंप, जानिए क्या है पूरा मामला

locationकटनीPublished: Jan 20, 2019 05:29:20 pm

हाइकोर्ट ने माना था अभियोजन साक्ष्य पर्याप्त नहीं

नोटबंदी के बाद हवाला बना 'नोट मशीनÓ, जबलपुर रीजन ने उगले अरबों रुपए

hawala

राघवेंद्र चतुर्वेदी कटनी. बहुचर्चित कटनी हवाला कांड मामले में प्रमुख आरोपी सतीश सरावगी पर जिला न्यायालय द्वारा तय किए गए आरोप को मध्यप्रदेश हाइकोर्ट द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस किए जाने के फैसले के मामले में अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) याचिका दायर करेगी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद कटनी हवाला कांड से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है।
कटनी हवाला कांड में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए हाइकोर्ट जबलपुर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कटनी एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल शुक्रवार को दिल्ली रवाना हुए। राज्य सरकार जिस मामले में एसएलपी में दायर कर रही है, वह कटनी हवाला कांड में जिला न्यायालय के 22 अगस्त 2017 के फैसले से जुड़ा है।
इसमें आरोपी सतीश सरावगी पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए बेइमानी करने, अपराधिक षडयंत्र रचने सहित अन्य मामले में भादवि की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, व 123 पर आरोप तय किए गए थे। न्यायालय के इस फैसले को सतीश सरावगी ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर 29 नवंबर 2018 को मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी सिंगल बेंच ने जिला अदालत के फैसले को पुनर्विचार के लिए वापस करते हुए माना था कि अभियोजन साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं।
कटनी एसपी मिथिलेश शुक्ला का कहना है कि मध्यप्रदेश हाइकोर्ट द्वारा 29 नवंबर 2011 को कटनी हवाला कांड के आरोपी सतीश सरावगी की याचिका पर दिए गए फैसले को लेकर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रही है। इसके लिए एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल को दिल्ली भेजा गया है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो