बीजेपी ने गिफ्ट किया राज्यसभा टिकट, बिजनेसमैन ने राम मंदिर के लिए दिया था 11 करोड़ का चंदा
जिलाधिकारी (DM Sudha Verma) ने कहा कि सभी ब्लॉकों और नगरीय निकायों को लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (CM Samuhik vivah yojana) को प्रभावी ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। डीएम ने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी (BDO) और (EO) अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं।जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए होनी चाहिए। बेटी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होना जरूरी है। उम्र की पुष्टि के लिए शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।