ईपीएफओ ने यह सहूलियत उन खातों के लिए शुरू कर दी है, जिनका केवाईसी पूरा हो और खाताधरक के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए। भविष्य में इसे और अपडेट करने का प्रावधान किया गया है। ईपीएफओ ने यह राहत देश भर में कहीं भी नौकरी करने वाले अंशधारकों को दी है।
बिना अपडेट केवाईसी और यूएएन वाले खाताधारकों के पुराने खाते का धन ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे में उन्हें हर बार फॉर्म 13 भरकर पुराने प्रबंधन को देना होगा। उनके सत्यापन के बाद ही धनराशि नए खाते में ट्रांसफर हो सकेगी। नई सुविधा फिलहाल ट्रायल के दौर में है। अगले महीने से सभी ईपीएफओ कार्यालयों में सुचारु रूप से इसे लागू कर दिया जाएगा।
ईपीएफओ बोर्ड के क्षेत्रीय सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्र ने बताया कि पुराने ईपीएफ खातों के ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम का ट्रॉयल शुरू हो गया है। इससे खाताधारकों को काफी सहूलियत होगी और उन्हें बार-बार नौकरी बदलने पर ईपीएफओ ट्रांसफर फार्म भरने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। सीबीटी सदस्य रामकिशोर त्रिपाठी का कहना है कि कई खातों में ब्याज अपडेट नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) की अगली बैठक में इसे रखा जाएगा।