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कांकेर

चार साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने वाले आरोपी को अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश में फांसी की सजा सुनाई है।

कांकेरOct 31, 2018 / 11:10 am

Deepak Sahu

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चार साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

कांकेर. छत्तीसगढ़ में लगातार रेप के अपराध बढ़ते ही जा रहे है। कांकेर जिले में ऐसा मामला सामने आया है जिसमे एक चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दिया।

यह घटना दुर्गूकेांदल थाना क्षेत्र के ग्राम हानपतरी का है। 4 मार्च 2015 को एक मासूम बच्ची को आरोपी मदनलाल टेकाम (20) निवासी कटगांव थाना मानपुर राजनांदगांव ने अगवाकर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को खेत में फेंककर फरार हो गया था। घटना के दिन देर शाम तक बच्ची नहीं मिली तो परिजन घबरा गए। खोजबीन के बाद दुर्गूकोंदल थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी।

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पुलिस टीम ने संदेह होने पर 6 मार्च को आरोपी मदनलाल को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी के निशानदेही पर 7 मार्च 2015 को बच्ची का शव प्रा.शाला के पीछे खेत से पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 363 व 376 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को न्यायालय में पेश किया।

उक्त मामले में अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक ने अभियोजन साक्षियों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी मदनलाल को दोषी पाते हुए धारा 302 में फांसी, धारा 363 में सात वर्ष, धारा 376 दो झ में आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।

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