मिली जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को एक गांव की नाबालिक युवती को आरोपी युवक धमरतन गोस्वामी पिता सुभाष गोस्वामी 21 वर्ष निवासी भाटापारा ने शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया और लगातार 15 दिनों तक दैहिक शोषण (Rape) करता रहा। आरोपी ने पीडि़त नाबालिग युवती को 16 मई की रात को उसके गांव में घर के सामने यह कहकर छोड़ दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता तुम अपने घर चली जाओ। इसके बाद 17 मई को पीडि़ता व उसके परिजन थाने आकर शिकायत दर्ज कराए।
जिस पर पुलिस ने फरार आरोपी युवक के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 4-6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस अधीक्षक केएल ध्रुव के निर्देशन व थाना प्रभारी टीएस पट्टावी के मार्गदर्शन में टीम गठित कर रवाना किया गया। चारामा पुलिस ने 23 जून को महाराष्ट्र के जिला भण्डारा, थाना कारधा के ग्राम चंदोरी से आरोपी (Crime news) युवक धमरतन गोस्वामी को उसके मौसी के यहां से गिरफ्तार कर थाना चारामा लाया गया। जहां से उन्हें आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।