मामले के अनुसार बगदाराम ने जनहित याचिका पेश कर बताया कि बीकानेर के खाजूवाला में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका निस्तारित करते हुए वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश पारित किया था।
इस पर वहां काबिज प्रभावित लोगों ने हाईकोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन पेश कर बताया कि खाजूवाला की जिस भूमि को लेकर आदेश पारित किया गया है वहां उन लोगों को आवंटन पत्र जारी कर रखा है, ऐसे में उनको नहीं हटाया जाए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कोटवानी ने जवाब के लिए समय मांगा है। सरकार की ओर से ओर अतिरिक्त महाधिवक्ता श्याम सुंदर लादरेचा मौजूद रहे।