rajasthan high court: वक्फ भूमि पर अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र के भवन निर्माण को रोका
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर के तकिया चांदशाह में वक्फ भूमि पर अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र के भवन निर्माण की स्वीकृति के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
rajasthan high court: वक्फ भूमि पर अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र के भवन निर्माण को रोका
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर के तकिया चांदशाह में वक्फ भूमि पर अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र के भवन निर्माण की स्वीकृति के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ में याचिकाकर्ता अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक फेडरेशन की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग ने वक्फ की भूमि पर अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र के भवन के निर्माण के लिए अल्पसंख्यक निधि से 20 जुलाई निर्माण एवं प्रशासनिक मंजूरी जारी की है। विभाग ने वक्फ समिति के हित में भवन निर्माण के लिए सार्वजनिक निधि के 12.45 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा कि एक अल्पसंख्यक के स्वामित्व वाली भूमि में यदि सभी अल्पसंख्यकों के लिए सुविधा बनाई जाती है, तो इससे एक अल्पसंख्यक और दूसरे अल्पसंख्यकों के बीच संघर्ष होने की संभावना है। एकल पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ताओं से बार-बार स्पष्टीकरण जानना चाहा, लेकिन वे कोर्ट को इस बिंदु पर संतुष्ट करने में असमर्थ रहे कि किसी एक अल्पसंख्यक की भूमि पर सामान्य अल्पसंख्यक सुविधा कैसे बनाई जा सकती है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 नवंबर तक टालते हुए निर्माण स्वीकृति के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
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