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जेएनवीयू के संविदाकर्मियों को हाईकोर्ट के इस आदेश ने दी राहत

locationजोधपुरPublished: Jul 21, 2019 06:51:28 pm

Submitted by:

yamuna soni

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी (JNVU) में विभिन्न संकायों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत संविदाकर्मियों (contract workers) की सेवाएं स्थगित और समाप्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है। contract workers

JNVU's contract workers were given relief by this order of the HC

जेएनवीयू के संविदाकर्मियों को हाईकोर्ट के इस आदेश ने दी राहत

जोधपुर.
राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी (jainarayan vyas univercity) में विभिन्न संकायों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत संविदाकर्मियों (contract workers) की सेवाएं स्थगित और समाप्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश अरुण भंसाली ने निर्मला कंवर व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिए। अधिवक्ता डॉ निखिल डूंगावत एवं निहार जैन ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी ने पूर्व में भी संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाओं को स्थगित करते हुए यह कार्य प्लेसमेंट एजेंसी को दे दिया था। पूर्व एजेंसी ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में अपील का प्रावधान होने के कारण एजेंसी ने याचिका वापस ले ली थी। यूनिवर्सिटी ने 16 जून को एक बार फिर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्मिकों की सेवाएं 21 जुलाई से स्थगित/समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं।

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