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हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक हटाई

locationजोधपुरPublished: Feb 18, 2019 08:51:55 pm

Submitted by:

yamuna soni

सभी नियुक्तियां विचाराधीन विशेष अपीलों के निर्णय के अध्यधीन होंगी

High court restrains on appointment of third grade teachers

हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक हटाई

जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018, लेवल प्रथम के 26 हजार पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा ली।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां विचाराधीन विशेष अपीलों के निर्णय के अध्यधीन होंगी।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने 13 फरवरी को शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार को और गैर ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) एरिया में शिक्षकों के पदों की रिक्तियों और भर्तियों के वर्गीकरण का विवरण पेश करने के आदेश दिए थे।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता महेन्द्रसिंह सिंघवी ने सोमवार को खंडपीठ को बताया कि पिछले वर्ष शिक्षक भर्ती के लिए दो विज्ञप्तियां, एक गैर टीएसपी और दूसरी टीएसपी एरिया के लिए प्रकाशित की थी।
गैर टीएसपी एरिया में वास्तविक रिक्तियां 23 हजार, 220 थी, जबकि विज्ञप्ति 20 हजार 497 पदों के लिए ही जारी की गई।

सिंघवी ने बताया कि चूंकि भर्ती वास्तविक रिक्तियों से कम पदों के लिए निकाली गई थी इसलिए व्यवहारिक रूप से उन गैर टीएसपी इलाकों के लिए पदों की संख्या चिह्नित करना संभव नहीं है जो केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद टीएसपी एरिया में सम्मिलित किए गए।
सिंघवी ने बताया कि टीएसपी एरिया के लिए 5503 पदों के लिए भर्ती होनी थी, लेकिन 4278 अभ्यर्थी ही चयनित हो पाए। टीएसपी एरिया में अब भी 1225 पद रिक्त रह गए हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जो नए इलाके टीएसपी में शामिल किए गए वहां की स्कूलों में गैर टीएसपी अधिसूचित रहते हुए शिक्षकों 425 पद रिक्त थे।
महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विशेष अपील के अप्रार्थियों के हक सुरक्षित रखने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन नए सिरे से कवायद करने में कई कठिनाइयां आएंगी।
टीएसपी एरिया के लिए आरक्षित पद अब भी रिक्त रहने का कोई व्यवहारिक हल निकाला जा सकता है। अप्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि भंसाली और वीएलएस राजपुरोहित ने टीएसपी एरिया के लिए नए सिरे से भर्ती विज्ञापित करने पर जोर दिया।
सुनवाई के बाद खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि एकलपीठ के आदेश के अनुसार अप्रार्थियों को टीएसपी एरिया के आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के लिए विचार करने पर सरकार को नहीं रोका गया है।
नव सम्मिलित एरिया में कितने अभ्यर्थी प्रभावित


सरकार ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद ट्राइबल सब प्लान एरिया में नए सम्मिलित क्षेत्र के स्कूलों में चित्तौडगढ़ में 13, पाली में 54, प्रतापगढ़ में 104, राजसमंद में 20, सिरोही में 119 और उदयपुर जिले में 147 अभ्यर्थियों को पदस्थापित या पद आवंटित किया गया है।
इस तरह कुल 457 पदों पर अभ्यर्थियों के अधिकारों का सृजन हो चुका है। सरकार की ओर से कहा गया कि नव सम्मिलित क्षेत्रों सहित टीएसपी एरिया के लिए नए सिरे से नियुक्तियों की कवायद होती है तो 457 अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, जो कि विशेष अपीलों के पक्षकार भी नहीं है।
यह है विवाद की वजह


-राज्य सरकार ने 12 अप्रेल 2018 को विज्ञापन संख्या 1 के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-प्रथम सामान्य शिक्षा के लिए 19 हजार 819 तथा विशेष शिक्षा के लिए 678 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए टीएसपी एरिया सहित संपूर्ण राज्य के अभ्यर्थी पात्र थे। विज्ञापन संख्या 2 के तहत टीएसपी एरिया के लिए सामान्य शिक्षा के 5431 तथा विशेष शिक्षा के 72 पदों के लिए आवेदन मांगे गए, जिनके लिए केवल टीएसपी क्षेत्र के निवासी ही पात्र थे।
-आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रेल, 2018 थी, जिसे 7 मई तक बढ़ाया गया।
– भर्ती के लिए आवेदन जमा करवाने अंतिम तिथि गुजरने के बाद केंद्र सरकार ने 19 मई, 2018 को एक अधिसूचना जारी कर प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और चित्तौडगढ़़ के कुछ इलाकों को टीएसपी एरिया में शामिल किया।
अभ्यर्थियों ने किया दावा- कुछ अभ्यर्थियों ने गैर टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों के तौर पर विज्ञापन संख्या 1 के तहत आवेदन किया था, लेकिन केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद उनका निवास टीएसपी एरिया में आ गया। ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर नई अधिसूचना के अनुसार उनका आवेदन टीएसपी एरिया के परिलाभों के आधार पर विचारार्थ स्वीकार करने की याचना की जिसे एकलपीठ ने स्वीकार कर लिया।
इसलिए दायर हुई विशेष अपील- एकलपीठ के आदेशों के खिलाफ सरकार ने यह दलील देते हुए खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी कि केंद्र सरकार की अधिसूचना का प्रभाव पश्चावर्ती है, न कि भूतलक्षी। भर्ती प्रकिया भी पूरी हो चुकी है।
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