scriptआईटी एक्ट मामले में आसाराम को जमानत मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर | Court Grants Bail To Self Styled Godman Asaram | Patrika News
जोधपुर

आईटी एक्ट मामले में आसाराम को जमानत मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर

www.patrika.com/rajasthan-news/

जोधपुरOct 24, 2018 / 10:14 am

santosh

asaram convicted in minor rape case

Asaram, asaram rape case, asaram verdict, asaram in jodhpur court, jodhpur news, Asaram Convicted, Asaram Convicted in Rape Case

जोधपुर। नाबालिग छात्रा के साथ यौन दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को आईटी एक्ट मामले में जमानत मिल गई, लेकिन अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि आसाराम नाबालिग छात्रा के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा के तहत जेल में बंद है। जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या एक में आसाराम तथा शिवा के खिलाफ चल रहे आईटी एक्ट के मामले में आसाराम को जमानत दी। भले ही आसराम की रिहाई नहीं हो लेकिन उनको आईटी एक्ट मामले में जमानत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
शिवा को पहले ही मिल चुकी है जमानत
आसाराम के अधिवक्ता निलेश बोहरा तथा गोकुलेश बोहरा ने न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 437 अंतर्गत जमानत याचिका पेश कर मामले को झूठा बताते हुए अभियुक्त के लंबे समय से जेल में बंद रहने के आधार पर जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया। सरकारी अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि अभयुक्त पर राजकार्य में बाधा डालने तथा पुलिस अधिकारी को धमकाने के गंभीर आरोप है। पीठासीन अधिकारी लव प्रजापति ने दोनों पक्षों को सुनकर जमानत स्वीकार कर ली। अदालत ने 25 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अभियुक्त आसाराम को रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में आरोपी शिवा को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
सोशल मीडिया पर कार्टून हुआ था वायरल
आसाराम के समर्थकों ने उदयमंदिर थानाधिकारी हरजीराम का रावजमानतण रूपी कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने इस मामले में आसाराम के खिलाफ जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन की अदालत में चालान पेश किया था। बाद में एडीजे कोर्ट ने आसाराम को आशिंक राहत देते हुए कुछ धाराओं को हटा दिया था।
शरद की सजा स्थगन याचिका पर सुनवाई टली
उधर, अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम के साथ दोषी करार दिए गए उसके सहयोगी शरद की सजा स्थगन याचिका पर सुनवाई टल गई। अब इस याचिका पर सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। शरद को बीस साल की सजा से दंडित किया गया है और वह फिलहाल जेल में है।

Home / Jodhpur / आईटी एक्ट मामले में आसाराम को जमानत मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो