तत्कालीन पुलिस उपायुक्त विकास शर्मा ने 11 मई 2016 को शहर में नई गति सीमा लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। अब ठीक ढाई साल बाद डीसीपी सिंगला ने गति सीमा बदली है। इसके तहत अब माल वाहक वाहनों को छोड़ अन्य वाहनों की गति सीमा दस से बीस किमी का इजाफा हुआ है।
अधिसूचना के तहत अब फोर लेन या अधिक लेन वाले मार्गों (मध्य पट्टियां/डिवाइडर वाली रोड) पर कोई भी कार, जीप या टैक्सी अधिकतम 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। वहीं, नगर निगम सीमा के बाहर व आयुक्तालय सीमा (फोर लेन व मध्य पट्टी नहीं हों) में कारों के लिए 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है। परकोटे के बाहर नगरीय सीमा के भीतर 70 किमी प्रति घंटे और परकोटे के अंदर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी।
कोई भी मोटरसाइकिल फोर लेन या अधिक लेन वाले मार्गों (मध्य पट्टियां/डिवाइडर वाली रोड) पर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। नगरीय सीमा के अंदर या बाहर व आयुक्तालय सीमा में रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे रहेगी। परकोटे के भीतर पहुंचने पर यह रफ्तार घटकर 40 किमी प्रति घंटे हो जाएगी।
किसी भी भारी वाहन को नगर निगम सीमा में प्रवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। हाईकोर्ट परिसर, अस्पतालों, स्कूल के बाहर और ध्वनि निषेध घोषित वाले क्षेत्रों में सभी प्रकार के वाहनों की रफ्तार अधिकतम 25 किमी प्रति घंटे रहेगी।
वाहन- फोर व अधिक लेन- निगम सीमा के बाहर- निगम सीमा के भीतर- परकोटे के अंदर आठ सीट- 90- 70- 70- 40
9 या अधिक सीट- 70- 50- 50- 30
माल वाहक वाहन- 60- 50- 50- 30
मोटरसाइकिल- 70- 60- 60- 40
चौपहिया साइकिल 50 40 40 25
तिपहिया वाहन- 50- 40- 40-30