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जोधपुर में अब 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी कारें, जारी हुई वाहनों की नई गति सीमा

locationजोधपुरPublished: Nov 20, 2018 03:20:55 pm

Submitted by:

Harshwardhan bhati

इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस के साथ ही परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

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विकास चौधरी/जोधपुर. पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के अधीन आने वाले सडक़ मार्गों पर संचालित होने वाले वाहनों के लिए नई गति सीमा निर्धारित की गई है। नगर निगम सीमा के भीतर व बाहर (परकोटे को छोडकऱ) अब कारें 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। परकोटे में कारों की गति सीमा 40 किमी की गई है। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) गगनदीप सिंगला ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस के साथ ही परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
दस से बीस किमी गति सीमा बढ़ाई
तत्कालीन पुलिस उपायुक्त विकास शर्मा ने 11 मई 2016 को शहर में नई गति सीमा लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। अब ठीक ढाई साल बाद डीसीपी सिंगला ने गति सीमा बदली है। इसके तहत अब माल वाहक वाहनों को छोड़ अन्य वाहनों की गति सीमा दस से बीस किमी का इजाफा हुआ है।
कारें : परकोटे के भीतर 40 किमी की रफ्तार
अधिसूचना के तहत अब फोर लेन या अधिक लेन वाले मार्गों (मध्य पट्टियां/डिवाइडर वाली रोड) पर कोई भी कार, जीप या टैक्सी अधिकतम 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। वहीं, नगर निगम सीमा के बाहर व आयुक्तालय सीमा (फोर लेन व मध्य पट्टी नहीं हों) में कारों के लिए 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है। परकोटे के बाहर नगरीय सीमा के भीतर 70 किमी प्रति घंटे और परकोटे के अंदर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी।
बाइक : हाइवे पर 70 व परकोटे में 40 किमी की रफ्तार
कोई भी मोटरसाइकिल फोर लेन या अधिक लेन वाले मार्गों (मध्य पट्टियां/डिवाइडर वाली रोड) पर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। नगरीय सीमा के अंदर या बाहर व आयुक्तालय सीमा में रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे रहेगी। परकोटे के भीतर पहुंचने पर यह रफ्तार घटकर 40 किमी प्रति घंटे हो जाएगी।
इन जगह पर सिर्फ 25 किमी प्रति घंटे की रहेगी रफ्तार
किसी भी भारी वाहन को नगर निगम सीमा में प्रवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। हाईकोर्ट परिसर, अस्पतालों, स्कूल के बाहर और ध्वनि निषेध घोषित वाले क्षेत्रों में सभी प्रकार के वाहनों की रफ्तार अधिकतम 25 किमी प्रति घंटे रहेगी।
अधिसूचना के बाद इस गति सीमा से चलेंगे वाहन
वाहन- फोर व अधिक लेन- निगम सीमा के बाहर- निगम सीमा के भीतर- परकोटे के अंदर

आठ सीट- 90- 70- 70- 40
9 या अधिक सीट- 70- 50- 50- 30
माल वाहक वाहन- 60- 50- 50- 30
मोटरसाइकिल- 70- 60- 60- 40
चौपहिया साइकिल 50 40 40 25
तिपहिया वाहन- 50- 40- 40-30
(नोट : आठ व नौ सीटर वाले वर्ग में चालक के अतिरिक्त वाले वाहन शामिल हैं। आठ सीटर तक में हल्के वाहन, कार, जीप, टैक्सी आदि हैं। जबकि नौ सीटर से अधिक वाहनों में बस, सिटी बस आदि हैं।
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