न्यायाधीश दिनेश मेहता ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआइटी) की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों कंपनियों को ई-मेल से नोटिस तामील करवाने की छूट दी है। हाल ही में, 13 सितंबर को, सीएआइटी ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखते हुए कहा था कि दोनों कंपनियां भारी छूट देने वाले ऑफर्स ला रही हैं, जो ऑनलाइन खुदरा कारोबार करने वाले विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस सम्बंध में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।