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जॉब्स में आरक्षण: पुरानी रोस्टर प्रणाली के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार

locationजयपुरPublished: Feb 12, 2019 02:30:19 pm

सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी पुरानी रोस्टर प्रणाली बहाल करने के लिए अध्यादेश या विधेयक लाने और नई रोस्टर प्रणाली के तहत फिलहाल नियुक्तियां न करने का फैसला किया है।

Prakash Javadekar

HRD Minister Prakash Javadekar

सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी पुरानी रोस्टर प्रणाली बहाल करने के लिए अध्यादेश या विधेयक लाने और नई रोस्टर प्रणाली के तहत फिलहाल नियुक्तियां न करने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण के मामले में पूरे विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी और यदि वह भी निरस्त हो गई तो उसके पास अध्यादेश का विकल्प खुला है।

उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक यूनिट मानकर ही 200 सूत्री रोस्टर प्रणाली से ही भर्तियां होंगी। जब तक समीक्षा याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक 13 सूत्री रोस्टर प्रणाली से भर्तियां नहीं होंगी। जावड़ेकर ने कहा, ”सरकार अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उच्च शिक्षण संस्थानों में नियुक्तियों में आरक्षण देने और पुरानी रोस्टर प्रणाली से ही भर्तियां करने के पक्ष में है।”

गौरतलब है कि कुछ विपक्षी दलों ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी 13 सूत्री रोस्टर के बजाय 200 सूत्री रोस्टर को वापस लेने के लिए अध्यादेश या विधेयक लाने की मांग की है। उनकी दलील है कि रोस्टर प्रणाली से एस, एसटी और ओबीसी का आरक्षण प्रभावित होगा।

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