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तकनीकी शिक्षा व्याख्याता भर्तीः हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया से हटाई रोक

Published: Aug 11, 2018 10:30:48 am

हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा व्याख्याता (यांत्रिक) भर्ती-२०१४ के तहत चयन प्रक्रिया शुरू करने की छूट दे दी है। अब तक इस भर्ती पर अदालती रोक थी।

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हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा व्याख्याता (यांत्रिक) भर्ती-२०१४ के तहत चयन प्रक्रिया शुरू करने की छूट दे दी है। अब तक इस भर्ती पर अदालती रोक थी। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने प्रियंका गुप्ता व रचना आर्य की याचिका पर यह आदेश दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ५८ पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की, इसके तहत पहले लिखित परीक्षा और फिर साक्षात्कार का आयोजन किया गया।
साक्षात्कार में १८८ अभ्यर्थी बुलाए गए और चयन सूची भी जारी कर दी। इस बीच कैप्टन गुरविन्दर मामले में हाईकोर्ट ने एसबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया। इस पर कार्मिक विभाग ने नए सिरे से पदों का वर्गीकरण किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ बढ़ गई और आरपीएससी को ओबीसी के अतिरिक्त अभ्यर्थी बुलाने पड़े। अब हाईकोर्ट द्वारा चयन प्रक्रिया शुरु करने की अनुमति दिए जाने के बाद से एक बार फिर से अभ्यर्थियों में आस जगी है कि वो अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाने में सफल होंगे।
प्रसूति रोग सहायक प्रोफेसर भर्ती की चयन सूची रद्द
हाईकोर्ट ने प्रसूति रोग सहायक प्रोफेसर भर्ती की मेरिट व चयन सूची रद्द करते हुए इसे नए सिरे से बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संजीवप्रकाश शर्मा ने डॉ. मेघा शर्मा व ४ अन्य की याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की तरफ से अधिवक्ता एसएन कुमावत ने कोर्ट में पक्ष रखा।
वहीं आरपीएससी व सरकार की ओर से कहा गया कि चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाना है, उसमें लिखित परीक्षा के अंकों का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद २०१७ में जारी मेरिट व चयन सूची को निरस्त कर दिया।

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