यह भी पढ़ें
सरकार ने किया शिक्षा का भगवाकरण… तारिगामी
जैसे ही इसकी जानकारी इओ तक पहुंची तो कर्मचारियों ने अपना बचाव करते हुए प्लाट से कचरा उठवाने वाले व्यक्ति की तुरंत २०० रुपए की रसीद काट दी। इओ ने बताया कि डोर टू डोर कचरा उठाने का नियम है। यदि निजी प्लाट के अन्दर जाकर उससे कचरा उठवाया है तो गलत है। हालांकि प्लाटसे कचरा उठवाने वाले से २०० रुपए वसूल कर इसकी रसीद काट दी
गई है।