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12 खण्डपीठों ने कराया आपसी समझौते से प्रकरणों का निराकरण

locationझाबुआPublished: Jul 13, 2019 06:36:42 pm

भरण-पोषण प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया

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12 खण्डपीठों ने कराया आपसी समझौते से प्रकरणों का निराकरण

झाबुआ. जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके तिवारी के मार्गदर्शन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के लिए झाबुआ न्यायालय में 7 खण्डपीठ एवं तहसील थांदला में 2 तथा तहसील पेटलावद में 3 खण्डपीठ इस प्रकार कुल 12 खंडपीठों में प्रकरणों की सुनवाई की गई एवं आपसी समझौते से प्रकरणो का निराकरण किया गया।
लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दिवानी प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, मनी रिकवरी प्रकरण, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (राजीनामा योग्य), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय में लंबित) संबंधी आदि प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के माध्यम से किया गया एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के रूप में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दिवानी प्रकरण, निगोषिएबल इंस्टू्रमेंट एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, मनी रिकवरी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (राजीनामा योग्य), भरण-पोषण प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया गया।

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