scriptटांगी से वार कर हत्या करने वालों को आजीवन कारावास | Life imprisonment for those who are murderer | Patrika News

टांगी से वार कर हत्या करने वालों को आजीवन कारावास

locationजांजगीर चंपाPublished: Jan 05, 2019 03:01:42 pm

Submitted by:

Shiv Singh

अर्थदंड से दंडित किया

अर्थदंड से दंडित किया

अर्थदंड से दंडित किया

जांजगीर-चांपा. टांगी से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


अभियोजन के अनुसार 10 मार्च 2018 को 3.30 बजे उदय सिंह उरांव सफाई कर्मचारी बीडीएम अस्पताल चांपा ने चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि कुशल सूर्यवंशी की अकाल मृत्यु हो गई है। उसके शरीर में गंभीर चोट के निशान थे। शव का पंचनामा कार्रवाई की गई और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या प्रतीत हुआ।
चांपा पुलिस ने मामले में धारा 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया। गवाहों के कथन लेने पर लोक अभियोजक ने पाया कि आरोपीगण मिलकर कोसमंदा के सिद्ध बाबा के पास उसकी हत्या की गई है। उसे टांगी से पार कर मौत के घाट उतारा गया है। मौत गंभीर प्रकृति की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने अवलोकन करने के बाद पाया किया कि आरोपी दीपक सूर्यवंशी पिता किशनलाल एवं सुरेंद्र कुमार खेने पिता किशन लाल खरे दोनों मिलकर कुशल सूर्यवंशी की हत्या की है।
जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने दोनो आरोपियों को धारा 302-34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपीगण को 10-10 दिन का सश्रम कारावास की अतिरिक्त रूप से भुगतने का आदेश दिया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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