चांपा पुलिस ने मामले में धारा 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया। गवाहों के कथन लेने पर लोक अभियोजक ने पाया कि आरोपीगण मिलकर कोसमंदा के सिद्ध बाबा के पास उसकी हत्या की गई है। उसे टांगी से पार कर मौत के घाट उतारा गया है। मौत गंभीर प्रकृति की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने अवलोकन करने के बाद पाया किया कि आरोपी दीपक सूर्यवंशी पिता किशनलाल एवं सुरेंद्र कुमार खेने पिता किशन लाल खरे दोनों मिलकर कुशल सूर्यवंशी की हत्या की है।
जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने दोनो आरोपियों को धारा 302-34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपीगण को 10-10 दिन का सश्रम कारावास की अतिरिक्त रूप से भुगतने का आदेश दिया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार गुप्ता ने पैरवी की।