अपूर्ण आवेदन और रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने का आरोप, नगरपालिका अध्यक्ष, आयुक्त के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज
जालोरPublished: Nov 14, 2018 10:53:08 am
– भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र का मामला, तत्कालीन आयुक्त समेत अन्य स्टाफ के खिलाफ प्रकरण दर्ज
अपूर्ण आवेदन और रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने का आरोप, नगरपालिका अध्यक्ष, आयुक्त के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज
जालोर. अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भी पट्टे जारी करने, आपत्ति विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं कर रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने के आरोप में भीनमाल नगरपालिका अध्यक्ष, तत्कालीन आयुक्त, जेईएन समेत 9 के खिलाफ एसीबी मुख्यालय में दो प्रकरण दर्ज हुए है। यह प्रकरण वार्ड संख्या 19 के पार्षद सुरेश बोहरा ने दर्ज करवाया है। इस प्रकरण में आरोप है कि आरोपी तत्कालीन अधिशाशी अधिकारी नगरपालिका भीनमाल चेतन कुमार जैन, जेईएन अतुल कुमार, तेजराम भंडारी, नगरपालिका अध्यक्ष सांवलाराम देवासी, तत्कालीन आयुक्त भीखाराम जोशी (वर्तमान में देहांत) ने लाभार्थी भीनमाल निवासी सुरेश कुमार, विवेक कुमार, अशोक कुमार, प्रकाश देवी से मिलीभगती कर उनके व्यावसायिक गोदामों को आवासीय बताकर आवेदन प्राप्त कर नगरपालिका भीनमाल में क्रमश: पत्रावली 1428 से 1431 संधारित कर फर्जी पट्टे जारी किए। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने बिना मौका मुआयना ही पट्टे जारी कर दिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि नगरपालिका की विभिन्न शाखाओं से अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही पत्रावली को आगे प्रेषित की गई, लाभार्थीगण द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भी पट्टे जारी किए गए। जिस पर मुख्यालय पर प्रकरण दर्ज हुआ है।
दूसरा प्रकरण राजकोष को नुकसान पहुंचाने का
लीज में गड़बड़ी कर राजकोष को नुकसान पहुंचाने का दूसरा प्रकरण नगरपालिका स्टाफ व अन्य के खिलाफ 25 अक्टूबर 2018 को दर्ज हुआ है। यह प्रकरण भीनमाल निवासी अशोक कुमार पुत्र अकचंद मेहता ने दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार राहुल पुत्र प्रेमराज बोहरा की पत्रावली, चेतन पुत्र प्रेमराज बोहरा व लीला देवी पत्नी सुरेश कोठारी की पत्रावली, छगनाराम पुत्र भूराराम माली की पत्रावली में चेतन बोहरा का नाम बाद में दर्ज कर राजकोष को हानि कारित करन, रास्ते की जमनी का नियमन करना, पत्रावली के क्षेत्रफल में कांट छांट करना, विमलापत्नी सुरेश बोहरा व सुशीला पत्नी प्रेमराज बोहरा के नाम से भीनमाल-रामसीन मार्ग प र खसरा संख्या ५१६८/ ७४२८ जारी कर 10 वर्ष की लीज राशि की जगह पर 1 वर्ष की ही लीज राशि राजकोष में जमा करवाकर राजकोष को हानि पहुंचाई। भीनमाल-रामसीन मार्ग पर खसरा नंबर 5150, ५१५२, ५१५१, ५१४४, ५१४५ व ५१४६ की करीबन 50 बीघा भूमि का नियमन वर्ष 2009-10 में सुजाराम, छगनाराम, राणाराम, तिड़ाराम, कालूराम, सकुड़ाराम व बलवंताराम निवासी भीनमाल व आलड़ी के नाम से किया गया, जिसमें भी 10 वर्ष की लीज राशि की जगह पर 1 वर्ष की लीज राशि जमा करवाकर पट्टा प्राप्त कर राजकोष को हानि पहुंचाई।
इनका कहना
रिपोर्ट पर मुख्यालय में मामला दर्ज हुआ है। विभिन्न तथ्य जुटाकर प्रकरण की रेकर्ड के अनुसार जांच की जाएगी।
– अन्नराज राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, एसीबी