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जमानत के लिए भरना होगा पौध बॉन्ड, पूरी नहीं की शर्तें तो होगी कड़ी कार्रवाई

locationजालौनPublished: Jun 08, 2019 01:56:52 pm

– बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो गया है।
– इस कारण अत्यधिक गर्मी, पानी का संकट गहराने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
– पर्यावरण को बचाने के लिये कालपी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक अनूठी पहल शुरु की है।
– इसके अंतर्गत अब किसी भी जमानतगीर को अपने जमानती बॉन्ड के साथ-साथ दो पौधे लगाने का भी बॉन्ड अनिवार्य रूप से भरना होगा।

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जमानत के लिए भरना होगा पौध बॉन्ड, पूरी नहीं की शर्तें तो होगी कड़ी कार्रवाई

जालौन. बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो गया है। इस कारण अत्यधिक गर्मी, पानी का संकट गहराने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिये कालपी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक अनूठी पहल शुरु की है। इसके अंतर्गत अब किसी भी जमानतगीर को अपने जमानती बॉन्ड के साथ-साथ दो पौधे लगाने का भी बॉन्ड अनिवार्य रूप से भरना होगा। ऐसा न करने वाले जमानतगीर की जमानत रद्द कर दी जाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट के इस कदम की अधिवक्ता संघ सहित सभी ने सराहना की है।

वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट दानवीर सिंह यादव नया निर्देश जारी किया है, जिसमें बताया कि उनकी कोर्ट में अभियुक्तगणों की जमानत के लिए भरे जाने वाले राशि बॉन्ड के साथ जमानतगीर को एक शपथपत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा, जिसमें वह अपने क्षेत्र में दो पौधे लगाएगा और उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। बॉन्ड में जमानतगीर अपनी मनचाही जगह पर पौध लगाने का बॉन्ड भर सकता है। अगर जगह न हो तो वह ग्राम सभा की जमीन व नगर पंचायत की जमीन पर पौध लगा सकता है। पौध लगाने का शपथपत्र भरने के बाद प्रशासन स्तर पर इसकी जांच भी कराई जाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि जमानतगीर सिर्फ शपथपत्र भरकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं मान लें, इसके लिए लगाए गए पौधों का थाना पुलिस, ग्राम प्रधान व सचिव से सत्यापन भी कराया जाएगा। वहीं अगर जमानतीगार ने शर्तों को नहीं पूरा किया तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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