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Driving License के लिए शैक्षिक योगयता की अनिवार्यता खत्म, अब ये लोग भी बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के नियमों को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यूपी के लोगों के लिए बड़ा बदलाव किया है।

जालौनJun 20, 2019 / 03:38 pm

Neeraj Patel

Driving License के लिए शैक्षिक योगयता की अनिवार्यता खत्म, अब ये लोग भी बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

Driving License के लिए शैक्षिक योगयता की अनिवार्यता खत्म, अब ये लोग भी बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

लखनऊ. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के नियमों को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम शैक्षिक योगयता की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब सरकार द्वारा निर्देश जारी किया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है। बता दें कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 8 के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर बनने के लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी है जो कि अब खत्म कर दिया है।

परिवहन के क्षेत्र में ड्राइवरों की कमी होगी पूरी

सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि गरीब वर्ग के लोगों की आजीविका को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। जिसका फायका गरीब वर्ग के लोगों को जल्दी ही मिलेगा। गरीब वर्ग के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। जो लोग कक्षा 8 पास न होन के कारण अपना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं वह अब सरकार के इस फैसले के बाद आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेेंगे। यूपी में परिवहन के क्षेत्र में ड्राइवरों की कमी भी पूरी होगी।

कम पढ़े लिखे लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश में जो लोग आठवीं कक्षा पास नहीं हैं और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाना चाहते हैं। वे भी अब आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुच्छेद 8 में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और इस संबंध में सरकार द्वारा एक और अधिसूचना जारी की जाएगी कि सड़क सुरक्षा के नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो लोग कम पढ़े लिखे है उनको ट्रेनिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों के बताकर जागरुक किया जाएगा।

इस स्थिति में नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

यूपी से जो लोग 8वीं पास नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाना चाहते हैं। तो उनको आरटीेओ विभाग के अधिकारियों को बाइक या फिर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। यानि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों के अपना अनुभव दिखाना पड़ेगा कि वह गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। अगर वह गाड़ी चलाना नहीं जानते है कि स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा यानि उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने पूर्ण दस्तावेजों की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा।

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