खाद्य मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि प्रदेश में दिसम्बर माह से गत माह की राशन सामग्री प्रचलित माह के साथ वितरण कराने की लागू व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। एनएफएसए के लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकान से गेहूं दिसम्बर से प्रतिमाह लेना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई लाभार्थी दिसम्बर माह में राशन सामग्री नहीं लेता है तो उसे जनवरी माह में दिसम्बर माह की बकाया रसद सामग्री नहीं मिलेगी।
गौरतलब है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत गेहूं एवं अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान से अब तक जो लाभार्थी राशन सामग्री प्रत्येक माह प्राप्त नहीं कर रहा था उसे एक साथ दो माह की राशन सामग्री लेने की छूट थी जो आगामी दिसम्बर माह से यह व्यवस्था नहीं रहेगी।
पोर्टेबिलिटी की सुविधा पूर्व की तरह रहेगी
मीना ने बताया कि प्रदेश में राशन पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था पूर्व की तरह ही लागू रहेगी जिसके तहत पात्र लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में राजस्थान एवं हरियाणा के मध्य 01 अक्टूबर से इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी लागू कर दी गई है जिसके तहत एक-दूसरे राज्य के लाभार्थी किसी भी राज्य की उचित मूल्य की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकते हैं।
मीना ने बताया कि प्रदेश में राशन पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था पूर्व की तरह ही लागू रहेगी जिसके तहत पात्र लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में राजस्थान एवं हरियाणा के मध्य 01 अक्टूबर से इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी लागू कर दी गई है जिसके तहत एक-दूसरे राज्य के लाभार्थी किसी भी राज्य की उचित मूल्य की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकते हैं।