जयपुरPublished: Sep 29, 2019 02:06:03 am
abdul bari
हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने 30 जून को रिटायर्ड अफसर कर्मचारियों ( Retired employees ) को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने व 2008 और 2017 के वेतन पुनरीक्षण प्रावधानों को चुनौती देने पर प्रमुख गृह सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, डीजीपी, जयपुर पुलिस कमिश्नर ( Jaipur police commissioner ) व निदेशक पेंशन विभाग से जवाब मांगा है।
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