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30 जून को रिटायर्ड अफसरों को वार्षिक वेतन वृद्धि क्यों नहीं दी: हाईकोर्ट

locationजयपुरPublished: Sep 29, 2019 02:06:03 am

Submitted by:

abdul bari

हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने 30 जून को रिटायर्ड अफसर कर्मचारियों ( Retired employees ) को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने व 2008 और 2017 के वेतन पुनरीक्षण प्रावधानों को चुनौती देने पर प्रमुख गृह सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, डीजीपी, जयपुर पुलिस कमिश्नर ( Jaipur police commissioner ) व निदेशक पेंशन विभाग से जवाब मांगा है।

पारिवारिक न्यायालय के जज हनुमान प्रसाद निलंबित

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जयपुर

हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने 30 जून को रिटायर्ड अफसर कर्मचारियों ( Retired employees ) को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने व 2008 और 2017 के वेतन पुनरीक्षण प्रावधानों को चुनौती देने पर प्रमुख गृह सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, डीजीपी, जयपुर पुलिस कमिश्नर ( Jaipur police commissioner ) व निदेशक पेंशन विभाग से जवाब मांगा है। कार्यवाहक सीजे मोहम्मद रफीक व जस्टिस एनएस ढड्‌डा की खंडपीठ ने यह आदेश एडिशनल एसपी पद से इस साल 30 जून को रिटायर हुए मदन सिंह व मंगलाराम की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ( rajasthan government ) ने पुनरीक्षित वेतन स्केल नियम 2008 व 2017 के जरिए प्रदेश के सभी अफसर कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में एकरूपता लाने के लिए एक जुलाई की तारीख तय की। लेकिन एक जुलाई तारीख के कारण जो अफसर-कर्मचारी अगली साल में 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें पूरी साल भर की सेवा करने पर मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित किया जा रहा है।
यह है प्रावधान

राजस्थान सेवा नियमों में भी एक साल की सेवा करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। इसके अलावा जिन अफसर कर्मचारियों की जन्म तारीख एक जुलाई या 2 जून के बाद वाली जन्म तारीख वाले कर्मचारियों को 30 जून को रिटायर किया जाता है। ऐसे कर्मचारी एक जुलाई से 30 जून तक अपनी सेवा का पूरा साल पूरा कर लेते हैं, लेकिन इस प्रावधान के कारण उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए प्रार्थियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिलवाया जाए।
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