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रीट लेवल प्रथम 2018: चयनित अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से झटका, 26 हजार पदों पर अटकी भर्ती प्रक्रिया

locationजयपुरPublished: Oct 23, 2018 01:55:40 pm

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REET Level 1 2018 latest news, stay on candidates appointment

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जयपुर। रीट लेवल प्रथम में चयनित अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से मंगलवार को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने मामले में रोक लगा दी है। आपको बता दें कि महेन्द्र कुमार जाटोलिया की अपील पर हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई है। इस अपील में बोनस अंक व नॉर्मेलाइजेशन की मांग की गई है। एकलपीठ ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसकी आज खण्डपीठ में अपील की गई थी। अब इस रोक से 26 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटक गई है। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर व विज्ञान शाह ने पैरवी की।

आपको बता दें कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) लेवल प्रथम की भर्ती पर लगी रोक को हटा लिया था। इससे प्रदेश में 26 हजार पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली थी।
रीट लेवल द्वितीय

उच्च न्यायालय ने इससे पूर्व 19 सितम्बर को रीट लेवल द्वितीय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर 28 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ किया था। अब इस पर फिर रोक लग जाने से अभ्यर्थियों को झटका लगा है।

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