जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर नामांकन रैली में नोट बांटने के बाद सांगानेर के निर्वाचन अधिकारी जगत राजेश्वर ने ज्ञानदेव आहूजा पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में बनीपार्क थाने में मामला दर्ज हुआ है।
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी भी अभ्यर्थी का इस प्रकार का आचरण आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अन्र्तगत भष्ट्र आचरण की श्रेणी में आता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सीआईडीसीबी को सौंपने की बात कही है।
बता दें कि ज्ञानदेव आहूजा ने सांगानेर क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैंने निर्दलीय लड़ना पसंद किया है। कांग्रेस कौरवों का दल है और गददारों की पार्टी है। जीतने के बाद मैं कहां जाऊंगा। मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा। गौरतलब है कि सांगानेर सीट से भाजपा के प्रत्याशी महापौर अशोक लाहोटी हैं, जबकि कांग्रेस ने पुष्पेन्द्र भारद्वाज को टिकट दिया है।