राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अशोक जैन ने बताया कि तीनो ग्राम पंचायतो के निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से करवाए जायेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे जारी मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जैन ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों के आम चुनाव कराने के लिए 1 जनवरी 2019 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची का उपयोग किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन तीनों ग्राम पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2019 में पूर्ण हो रहा है। उप सरपंच का चुनाव 15 फरवरी को करवाया जाएगा।