scriptअब 21 साल व 40 साल वाले भी बन सकेंगे न्यायिक अधिकारी | now judicial officers at 21 years age | Patrika News

अब 21 साल व 40 साल वाले भी बन सकेंगे न्यायिक अधिकारी

locationजयपुरPublished: Dec 26, 2018 10:39:28 pm

Submitted by:

Shailendra Agarwal

– न्यूनतम और अधिकतम आयुसीमा के लिए आरजेएस नियमों में संशोधन, एमबीसी को भी एक प्रतिशत आरक्षण
– आरजेएस की प्रक्रियाधीन भर्ती में भी दिया जाएगा संशोधन का लाभ
 

Rajasthan High Court

RJS

राजस्थान न्यायिक सेवा में अब न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल वालों को भी नियुक्ति मिल सकेगी। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग को एक प्रतिशत आरक्षण और निशक्तजनों को आयुसीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। जानकारी में आया है कि प्रक्रियाधीन आरजेएस भर्ती में भी संशोधित नियमों का लाभ दिया जाएगा।
राज्यपाल कल्याण सिंह ने बुधवार को राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में इन संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नियमों में संशोधन की अधिसूचना के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसके अनुसार अब 23 के बजाय 21 साल वाले भी न्यायिक सेवा में आ सकेंगे। अधिकतम आयुसीमा 35 से बढ़कर 40 साल हो जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग के लिए अब राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण नहीं था, संशोधन के जरिए इस वर्ग के लिए भी राज्य सरकार की सेवाओं की तरह एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। इसी तरह नि:शक्तजन अधिनियम 2016 की पालना में निशक्तजनों को ऊपरी आयुसीमा में छूट भी अब तक नहीं मिल पा रही थी। नियमों में संशोधन से अब सामान्य श्रेणी के निशक्तजनों को ऊपरी आयुसीमा में 10 साल की छूट का लाभ मिल सकेगा, अन्य वर्गों को भी 2016 के अधिनियम के तहत ऊपरी आयुसीमा में छूट मिल सकेगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो