राज्यपाल कल्याण सिंह ने बुधवार को राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में इन संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नियमों में संशोधन की अधिसूचना के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसके अनुसार अब 23 के बजाय 21 साल वाले भी न्यायिक सेवा में आ सकेंगे। अधिकतम आयुसीमा 35 से बढ़कर 40 साल हो जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग के लिए अब राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण नहीं था, संशोधन के जरिए इस वर्ग के लिए भी राज्य सरकार की सेवाओं की तरह एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। इसी तरह नि:शक्तजन अधिनियम 2016 की पालना में निशक्तजनों को ऊपरी आयुसीमा में छूट भी अब तक नहीं मिल पा रही थी। नियमों में संशोधन से अब सामान्य श्रेणी के निशक्तजनों को ऊपरी आयुसीमा में 10 साल की छूट का लाभ मिल सकेगा, अन्य वर्गों को भी 2016 के अधिनियम के तहत ऊपरी आयुसीमा में छूट मिल सकेगी।