-आज शाम पांच से छह बजे की बीच वोटिंग : स्पीकर रमेश कुमार कांग्रेस और जद (एस) सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष से विश्वास मत प्रस्ताव पर बोलने के लिए और समय की मांग की। दोनों दलों के सदस्यों का कहना था कि वे उन परिस्थियों पर प्रकाश डालना चाहते हैं, जिसके कारण इस प्रस्ताव को लाना पड़ा। इसके बाद रमेश कुमार ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि इस प्रस्ताव पर मंगलवार को शाम पांच बजे से छह बजे के बीच मतदान होगा।
-कार्यवाही अब और स्थगित नहीं होगी : स्पीकर कुमार विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही अब और स्थगित नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने जब सदन की कार्यवाही स्थगित की, तो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी तथा उपमुख्यंत्री डॉ. जी. परमेश्वर विधानसभा में मौजूद नहीं थे। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था और तब से ही इस प्रस्ताव पर बहस चल रही है और मतदान नहीं हो पाया है।
-संविधान-नियमों में बहस और मतदान की समय सीमा तय नहीं संविधान और नियम कानून में यह तय नहीं है कि विश्वास प्रस्ताव पर कितने समय में मतदान हो जाना चाहिए। संविधान की इसी चुप्पी का फायदा कर्नाटक में उठाया जा रहा है। इन पहलुओं पर संविधानविद सुभाष कश्यप कहते हैं कि राज्यपाल विधानसभा का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 175 में राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकता है। स्पीकर का कर्तव्य है कि वह उसे सदन में रखे और सदन की राय से उस पर फैसला हो, जो कि कर्नाटक में नहीं हुआ।