याचिकाकर्ता सतीश कुमार शर्मा के वकील आरडी रस्तोगी ने कहा कि जयपुर नगर निगम के चुनाव गलत तरीके से स्थगित किए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह समय पर जयपुर नगर निगम के चुनाव करवाता। राज्य सरकार के दवाब के कारण चुनाव आयोग ने जयपुर नगर निगम के चुनाव तय समय पर नहीं करवाए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता आरबी माथुर ने कहा कि फिलहाल जयपुर सहित कोटा व जोधपुर में नगर निगमों का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में जयपुर नगर निगम सहित तीनों जगह पर कैसे चुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग पूर्व के तय समय पर पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार था। ऐसे में जब तक राज्य सरकार वार्ड परिसीमन कर उन्हें वार्ड संख्या नहीं देती और मतदाता सूची जारी होती तब तक तीनों जगहों पर चुनाव नहीं हो सकते। बुधवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी ऐसे में सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।
सरकार ने बदला परिसीमन का कार्यक्रम
सरकार ने बदला परिसीमन का कार्यक्रम
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका का हवाला देते हुए बुधवार को आदेश जारी किया। जिसमें कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव के अनुसार परिसीमन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। परिसीमन अब 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। पहले परिसीमन पूरा करने की समयसीमा 31 मार्च तय की गई थी।
स्वायत्त शासन विभाग ने अब तय किया है कि जयपुर,कोटा,जोधपुर में वार्ड के पुन:सीमांकन के प्रस्ताव तैयार कर प्रकाशन 14 दिसंबर तक हो जाएगा। इसके बाद 15 दिन में वार्ड सीमांकन प्रस्ताव पर आपत्तियां लेकर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार 11 दिन में आपत्तिया का निस्तारण कर प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी। सरकार पांच दिन यानी 31 जनवरी तक इनका राजपत्र में प्रकाशित करवाकर परिसीमन का काम पूरा कर लेगी।
स्वायत्त शासन विभाग ने अब तय किया है कि जयपुर,कोटा,जोधपुर में वार्ड के पुन:सीमांकन के प्रस्ताव तैयार कर प्रकाशन 14 दिसंबर तक हो जाएगा। इसके बाद 15 दिन में वार्ड सीमांकन प्रस्ताव पर आपत्तियां लेकर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार 11 दिन में आपत्तिया का निस्तारण कर प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी। सरकार पांच दिन यानी 31 जनवरी तक इनका राजपत्र में प्रकाशित करवाकर परिसीमन का काम पूरा कर लेगी।