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जयपुर

राजस्थान सरकार हुई सख्त, अब होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक जबरदस्ती नहीं वसूल सकेंगे ये चार्ज

No Service Charge on Hotel and Restaurant Bills : उपभोक्ताओं से जबरन सेवा शुल्क वसूल नहीं किया जाए इसके लिए उपभोक्ता मामले विभाग ( Consumer Affairs Department ), Government of India Guide Lines के अनुसार Rajasthan Government ने जरूरी निर्देश जारी किये हैं।

जयपुरAug 19, 2019 / 05:41 pm

rohit sharma

जयपुर। प्रदेश भर में संचालित होटल व रेस्टोरेंट अब मनमाना चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। उपभोक्ताओं से जबरन सेवा शुल्क वसूल नहीं किया जाए इसके लिए उपभोक्ता मामले विभाग ( Consumer Affairs Department ), भारत सरकार की गाइड लाइन्स ( Government Guide Lines ) के अनुसार राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) ने जरूरी निर्देश जारी किये हैं।
उपभोक्ता मामले विभाग ( Department of Consumer Affairs ) के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन की ओर से इस संबंध में समस्त संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी व सभी जिला रसद अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
होटल व रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क ( Service Charge ) उचित व्यापार-व्यवहार के अन्तर्गत सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है न कि बाध्यकारी। होटल व रेस्टोरेंटस संचालक उपभोक्ताओं को हर प्रकार की जानकारी नहीं दिए जानें और सर्विस चार्ज वसूल किये जाने की शिकायतें विभाग में लगातार आ रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से इस पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
महाजन ने इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के लिए संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों, जिला रसद अधिकारियों को प्राप्त शिकायत के क्रम को लेकर संबंधित जिला मंचों में परिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अनुचित व्यापार-व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सके इसके लिए संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों एवं जिला रसद अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे जिला स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार करेंगे। इसी के साथ हर 15 दिन में विभाग को रिपोर्ट भी पेश करेंगे।

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