जबलपुरPublished: Nov 19, 2019 08:55:51 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट ने पूछा, एक सप्ताह का दिया समय, आरकेडीएफ कॉलेज का जुर्माना कम करने का मामला
हाईकोर्ट
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व उनकी सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे राजा पटेरिया के खिलाफ आरकेडीएफ कॉलेज का जुर्माना कम करने के मामले में ताजा स्थिति क्या है? जस्टिस संजय यादव व जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने ईओडब्ल्यू के अधिवक्ता को इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई २६ नवंबर को होगी।
यह है मामला
भोपाल के तुलसी नगर निवासी राधावल्लभ शारदा ने याचिका दायर कर कहा कि आरकेडीएफ कॉलेज ने अनाधिकृत तौर पर छात्रों के एडमिशन किए थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया ने मामला सामने आने पर 25 लाख रुपए का जुर्माना पांच लाख रुपए कर दिया था। इससे सरकार को आर्थिक क्षति हुई। उनकी शिकायत के आधार पर प्राथमिक जांच दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
सुको ने हाईकोर्ट का आदेश किया खारिज
याचिकाकर्ता की आेर से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया ने तर्क दिया कि 2016 में मप्र हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू की लंबित प्रक्रिया स्थगित कर दी। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुको की शरण ली। सुको ने इसी साल हाईकोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। इसके बावजूद ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 31 जुलाई 2019 को निचली अदालत के समक्ष खात्मा पेश कर दिया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से मामले की अपडेट मांगी।