scriptकोर्ट की सख्ती के बाद खोजी किशोरी | strictness of the court, investigative teenager | Patrika News

कोर्ट की सख्ती के बाद खोजी किशोरी

locationजबलपुरPublished: Jun 03, 2018 11:47:33 am

Submitted by:

deepankar roy

चेतावनी मिलते ही पुलिस ने किशोरी को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाकर कोर्ट में पेश कर दिया। जस्टिस एसके पालो की कोर्ट ने किशोरी को मां के सुपुर्द कर दिया।

strictness of the court, investigative teenager

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जबलपुर। बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर करने के बाद भी अपहृत की गई एक नाबालिग किशोरी को पुलिस खोज नहीं पा रही थी। हाईकोर्ट ने गत सुनवाई पर चेतावनी देते हुए कहा कि किशोरी को सुनवाई पर पेश नहीं किया गया तो हनुमानताल थाना प्रभारी को स्वयं हाजिर होना पड़ेगा। यह चेतावनी मिलते ही पुलिस ने किशोरी को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाकर कोर्ट में पेश कर दिया। जस्टिस एसके पालो की कोर्ट ने किशोरी को मां के सुपुर्द कर दिया।
चार मई को अगवा कर लिया गया

कैंट थाना क्षेत्र निवासी कनीजा बी की नाबालिग पुत्री को चार मई को अगवा कर लिया गया। काफी खोजने व पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी वह नहीं मिली। तब 10 मई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। गत 17 मई को कोर्ट ने जमकर नाराजगी जताई। पूर्व दो बार सरकार की ओर से किशोरी को पेश करने का समय लिया जा चुका था। कोर्ट ने हनुमानताल टीआई को चेतावनी दी थी कि वे हर हाल में अपह्त युवती को 31 मई को कोर्ट में पेश करें।
पुलिस ने खोज निकाला
कैंट थाना क्षेत्र निवासी कनीजा बी ने यह याचिका दायर कर कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री को 4 मई 2018 को मदार छल्ला निवासी बबलू ऑटो वाले का लड़का नफीस अगवा कर ले गया। काफी खोजने व पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी वह नहीं मिली, तब 10 मई को याचिका दायर की। गत 17 मई 2018 को कोर्ट ने जमकर नाराजगी जताई थी। पूर्व दो बार सरकार की ओर से किशोरी को पेश करने समय लिया जा चुका था। कोर्ट ने हनुमानताल टीआई को चेतावनी दी थी कि वे हर हाल में अपहृत युवती को 31 मई को कोर्ट में पेश करें। नहीं तो उपस्थित होकर जवाब देना होगा। आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई। बीते 15 दिन पुलिस ने किशोरी को खोजने के कोई कदम नहीं उठाए, वहीं 17 मई के बाद के 14 दिनों के अंदर पुलिस ने न केवल उसे खोज निकाला, बल्कि अपहरणकर्ता युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। हनुमानताल टीआई ने 31 मई को किशोरी को कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया। कोर्ट ने किशोरी को उसकी मां के हवाले कर दिया।

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