सबसे अधिक धारा ९२ के हैं प्रकरण
जिले के १६१ ग्राम पंचायतों के जिन सरपंच-सचिवों पर धारा ४० और ९२ के प्रकरण चल रहे हैं, इनमें सबसे अधिक प्रकरण धारा ९२ के हैं। ६० प्रतिशत से अधिक प्रकरण इसी धारा में कार्रवाई को प्रस्तावित हैं और फैसला होने पर सरकारी राशि का गबन करने वाले सचिवों या सरपंचों से इसमें वसूली का प्रावधान है। वहीं धारा ४० के तहत सरपंच को पद से पृथक किया जाएगा।
इसलिए दिए सीईओ को अधिकार
ग्राम पंचायत सरपंच और सचिवों पर धारा ४० और ९२ की कार्रवाई करने का अधिकार करीब ढाई माह के पहले तक एसडीएम के पास हुआ करता था। राजस्व के कार्यों में बिजी रहने के कारण एसडीएम की अदालत से फैसला नहीं हो पाता था और प्रकरण लंबे समय तक पेंडिंग रहता था। ऐसे में शासन ने जिला पंचायत सीईओ को इसका अधिकार दिया है। पंचायत के मामले जिला पंचायत से जुड़े होते हैं और इसमें सीईओ जिला पंचायत के पास भी अधिकांश जानकारी रहती है। माना जा रहा है कि प्रकरण में सुनवाई के बाद जिला पंचायत सीईओ एसडीएम की अपेक्षा जल्द फैसला कर पाएंगे।
इ सरपंच-सचिवों पर चल रहा प्रकरण
ब्लॉक प्रकरण
कटनी ०५
रीठी ०७
बड़वारा ३८
विजयराघवगढ़ ५१
बहोरीबंद १०
ढीमरखेड़ ५०
इनका कहना है
एसडीएम कार्यालयों से देरी से प्ररकणों की जानकारी दी गई थी। धारा ४० और ९२ के प्रकरणों पर सुनवाई की जा रही है। कुछ प्रकरण फैसले तक पहुंच चुके हैं।
फ्रेंक नोबलए, जिला पंचायत सीईओ।