जवाहर लाल नेहरूकृषि विश्वविद्यालय पेंशनर्स परिषद की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पेंशनर्स के लम्बित एरियर्स क्लेम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 26 माह का पेंशन एरियर्स डिफरेंस उन्हें मिलना है। यह राशि सरकार ने मुहैया करा दी। लेकिन, विवि प्रशासन ने इस राशि का मनमाने तरीके से दूसरे मदों में खर्च कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशनर्स को पांचवें वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया। गत सुनवाई पर कोर्ट ने विवि के कुलपति, रजिस्ट्रार व लेखा नियंत्रक को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। रजिस्ट्रार एके इंगले व लेखा नियंत्रक महेश कुमार कोरी ने उपस्थित होकर बताया कि एरियर्स डिफरेंस की राशि के वितरण व मिली रकम के खर्चं के सम्बंध में आगामी सुनवाई पर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। कुलपति की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुलपति की गैरहाजिरी माफ करते हुए चेतावनी दी।