जबलपुरPublished: Feb 05, 2019 02:25:15 pm
Lalit kostha
बड़ी खबर: गुना के 140 मेडिकल छात्रों के लिए हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
high court judgement for guna medical student
जबलपुर। गुना के निजी मेडिकल छात्रों को लेकर चली आ रही बहस पर मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें छात्रों को राहत देते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित भी कर दिया है। फैसले से छात्रों में खुशी लहर है। उक्त फैसला जस्टिस आरएस झा व जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने दिया है।
यह है मामला-
जबलपुर हाईकोर्ट ने साक्षी मेडिकल कॉलेज गुना के 140 छात्रों को बड़ी राहत दते हुए फैसला सुनाया है। इन छात्रों को हाइकोर्ट ने प्रदेश के 5 निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने का दिया निर्देश है। इन छात्रों को 2016-17 के सत्र में प्रवेश दिया गया था। एमसीआई ने अपने दौरे में कॉलेज की मान्यता खारिज कर दी थी। जिससे यह संकट आया था। एमसीआई का दावा था कि कॉलेज में फेकल्टी, स्टाफ व अन्य संसाधनो का अभाव है। जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उचित नहीं है। मान्यता रद्द होने पर पीडि़त छात्रों ने हाइकोर्ट की शरण ली थी।
पीडि़त छात्रों ने कॉलेज में पढ़ाई न होने का आरोप लगाया था। जांच कराने के बाद कोर्ट ने पाया कि साक्षी मेडिकल कॉलेज की मान्यता निरस्त करने का फैसला सही था। कोर्ट ने कहा था कि सुविधाविहीन कॉलेज में छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा। पीडि़त छात्रों को पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, ऑर्डिगार्डी मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, चिरायु और एलएन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता आदित्य संघी ने की छात्रों की ओर से पैरवी की।