यह है मामला
अभियोजन के अनुसार 15 अगस्त 2018 को बुरहानपुर जिले के मोहद इलाके में आरोपी विजय उर्फ पिंट्या तीन साल की बालिका को चॉकलेट खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। बालिका के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। परिजन सहित ग्रामीण उसे ढूंढने निकले। उसे तलाशने के लिए गांव के मंदिर और मस्जिद से भी अनाउंसमेंट कराया गया। घटना के तीसरे दिन 18 अगस्त 2018 को गांव से करीब एक किमी दूर चिंदया नाले के पास झाडिय़ों में सफेद कपड़े में लिपटा बालिका का शव ग्रामीणों ने देखा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धाराओं 363,366,376 व पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 23 अगस्त 2018 को उसे गिरफ्तार किया। 8 मार्च 2019 को बुरहानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर की कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देकर फांसी की सजा सुनाई थी।