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भोपाल निवासी पिता ने अपनी छह साल की बेटी से किया रेप, फिर खुद को बताया निर्दोष

locationजबलपुरPublished: Apr 23, 2019 11:32:33 am

Submitted by:

Lalit kostha

भोपाल निवासी पिता ने अपनी छह साल की बेटी से किया रेप, फिर खुद को बताया निर्दोष
 

Rape in bhadohi

भदोही में रेप

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल के कोहेफिजा इलाके में 2017 में हुई दिल दहला देने वाली वारदात के आरोपित को जिला अदालत की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा पर निर्णय सुरक्षित कर लिया। जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस अंजुलि पालो की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार व आरोपित के पक्ष से पेश बहस व मामले पर अंतिम सुनवाई पूरी कर ली। जिला अदालत भोपाल ने मृत्युदंड के आदेश की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजा था। आरोपित की अपील पर भी साथ सुनवाई हुई।

news facts-

छह साल की बेटी से रेप के बाद हत्या के आरोपित की फांसी पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिए निर्देश

यह है मामला
अभियोजन के अनुसार 15 मार्च 2017 की रात भोपाल के हमीदिया अस्पताल से पुलिस थाना कोहेफिजा को छह वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना मिली थी। जांच में मृतक के पिता अभियुक्तअफजल के ही लगभग तीन-चार माह पूर्व से बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य एवं बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक पीडि़त का पिता है। जांच में पता चला था कि आरोपित युवक को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) भोपाल ने 22 दिसम्बर 2018 को छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या करने के आरोप में 42 वर्षीय अफजलको फांसी की सजा सुनाई थी। जिला अदालत भोपाल ने इस आदेश पर विचारण व इसकी पुष्टि के लिए मप्र हाईकोर्ट के समक्ष भेजा था। आरोपित अफजल ने भी खुद को निर्दोष बताते हुए जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। दोनों की सुनवाई एक साथ करने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय बाद में देने की व्यवस्था दे दी।

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