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नाबालिगों से मांगता था आपत्तिजनक फोटो व वीडियो
स्टेट साइबर सेल जबलपुर जोन अंकित शुक्ला ने बताया कि गिरफ्त में आया आरोपी विजय नगर निवासी भुवनेश बर्मन है। उसने जान्हवी सिंह के नाम से फेसबुक पर फेक आईडी बनायी थी। इसी सोशल अकाउंट पर उसने नाबालिग से दोस्ती की थी। फिर उसे आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स और वीडियो भेज कर उसी तरह के फोटो व वीडियो मांगा। बाद में आपत्तिजनक फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह नाबालिग से पैसों की डिमांड करने लगा था। इससे नाबालिग काफी तनाव में आ गया था।
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social account प्लेटफॉर्म पर शेयर करता था
एसपी शुक्ला के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने लड़कियों के नाम पर कई फेसबुक अकाउंट बनाए हैं। वह अलग-अलग नाबालिगों से दोस्ती कर उनके आपत्तिजनक फोटो प्राप्त करता और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठता था। वह नाबालिगों के फोटो सोशल मीडियो प्लेटफार्म पर बने ‘गे-कम्यूनिटी’ के लिए बने एक एप पर शेयर करता था। उसके जब्त मोबाईल की गैलरी में पीडि़त नाबालिग सहित कई अन्य के आपत्तिजनक फोटो मिले हैं। इस खुलासे में निरीक्षक विपिन ताम्रकार, एसआई श्वेता सिंह, आरक्षक अजीत गौतम, सतीश व अवनी की भूमिका रही।
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क्या करे-
-सोशल मीडिया पर प्राईवेसी सेटिंग रखें ।
-किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती न करें ।
-सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी व परिवार की फोटो शेयर न करें ।
-माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग न करने दें ।
-नाबालिग बच्चों के आपत्तिजनक फोटो शेयर करना, रखना, और उन्हें फोटो या वीडियो दिखाना गम्भीर अपराध है।
-चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child pornography)का केस है। इस एक्ट में इसके लिए 7 साल तक सजा है।
-ऐसा कर चुके हैं और कोई ब्लैकमेल कर रहा हो तो परिवार और पुलिस से सम्र्क करें।
-माता-पिता अपने बच्चों को मोबाईल देते समय ‘चाईल्ड मोड’ का उपयोग करें ।