स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से अब नहीं होगा खिलवाड़
इटारसीPublished: Jan 18, 2019 03:42:41 pm
शासकीय व निजी स्कूल में पढऩे वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों के लिए निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशों के तहत अब कोई भी स्कूल भवन तीन मंजिला से ज्यादा नहीं होगा।
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से अब नहीं होगा खिलवाड़
इटारसी. शासकीय व निजी स्कूल में पढऩे वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों के लिए निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशों के तहत अब कोई भी स्कूल भवन तीन मंजिला से ज्यादा नहीं होगा। साथ ही प्राथमिक व नर्सरी की कक्षाएं प्रथम तल पर ही संचालित करना होंगी। प्रत्येक कक्ष में दो दरवाजे होना अनिवार्य है साथ ही किचन शेड और मुख्य भवन में दूरी होना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के निर्देश पर मंडल सचिव शोभित जैन ने उक्त निर्देश जारी कर दिए है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले स्कूल की मान्यता समाप्त की जाएगी।
शॉर्ट सर्किट के लिए प्राचार्य होंगे जिम्मेदार
स्कूलों में बिजली के तार, प्वाइंट लूज होने पर उनकी मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। बिजली संबंधी घटना या शॉर्ट सर्किट के लिए प्राचार्य ही जिम्मेदार होंगे। साथ ही परिसर में इस बात का ध्यान रखें कि कोई विद्यार्थी विद्युत उपकरणों के संपर्क में रहे। मंडल सचिव ने कहा है कि विद्यार्थियों को आगजनी व अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रील करवाते रहे जिससे किसी अप्रिय घटना में विद्यार्थियों व स्टाफ को अपनी-अपनी जिम्मेदारियां पता हों।
मेन गेट पर लगाकर रखो ताला
स्कूल भवन की बाउंड्री बाल के संबंध में कहा गया है कि भवन की बाउंड्रीबाल या फेंसिंग सुरक्षित होना चाहिए। विद्यार्थियों के स्कूल में प्रवेश होने के बाद मेन गेट पर ताला लगाकर रखा जाए। स्कूल में आने वाले अन्य किसी व्यक्ति को पुख्ता जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा की द्ष्टि से मुख्य द्वार के अलावा एक अन्य वैकल्पिक दरवाजा भी रखने की बात कही है।
इनका कहना है
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा संबंधी निर्देश मंडल ने जारी किए है। सभी स्कूल प्राचार्यों को इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। सुरनिश्चत किया जाएगा कि स्कूलों में सभी निर्देशों का पालन हो।
एसके त्रिपाठी, संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण