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SC ने दिए निर्देश, ‘जॉनसन एंड जॉनसन’ देगी 1.22 करोड़ रुपए तक का मुआवजा

locationनई दिल्लीPublished: Jan 11, 2019 12:42:41 pm

Submitted by:

Dimple Alawadhi

सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी द्वारा पीड़ितों को 3 लाख रुपए से लेकर 1.22 करोड़ रुपए के मुआवजे का प्रावधान बिल्कुल सही है।

Johnson and Johnson

SC ने दिए निर्देश, ‘जॉनसन एंड जॉनसन’ देगी 1.22 करोड़ रुपए तक का मुआवजा

नई दिल्ली। अमरीका की दिग्गज फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स पर कई सालों से सवाल उठते आए हैं। पाउडर संबंधित उत्पादों के कारण गर्भाशय को कैंसर होने को मामले में कंपनी पर 32000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कंपनी पर छाए संकट के बादल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी द्वारा पीड़ितों को 3 लाख रुपए से लेकर 1.22 करोड़ रुपए के मुआवजे का प्रावधान बिल्कुल सही है।


ये है पूरा मामला

दरअसल ये मामला 2004 से 2010 के बीच कंपनी के हिप इंप्लांट से उपकरणों से जुड़ा है। कंपनी के मुताबिक भारत में 2006 से लेकर इन उपकरणों के तहत 4,700 सर्जरी हुई थी, जिसमें 2014 से लेकर 2017 के बीच 121 गंभीर मामले सामने आए थे। भारत में कंपनी के गलत हिप इंप्लांट सिस्टम की वजह से लगभग 3600 मरीज प्रभावित हुए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर के कई मरीजों पर इन प्रोडक्ट्स का काफी बुरा प्रभाव पड़ा था।


सरकार ने तैयार किया था मुआवजे का फॉर्मूला

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि इस मुआवजे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए, ताकि जितने भी मरीज हिप इंप्लांट की प्रक्रिया में प्रभावित हुए हैं, उन सबको मुआवजा मिल सके। हिप इंप्लांट में उपयोग होने वाले खराब उपकणों की वजह से करीब 14 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। सरकार ने इस मामले में गठित एक समिति के आधार पर मुआवजे का फॉर्मूला तैयार किया था।

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