रिटर्न भरने वालों को मिलेगा इनपुट क्रेडिट
बयान में कहा गया है कि 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले सभी पंजीकृत करदाता इस अवधि में जीएसटीआर -1 भर सकते हैं जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो केरल में पंजीकृत हैं और या जिनका कारोबार का मुख्य केन्द्र कर्नाटक का कोडागु और पुड्डुचेरी का माहे है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इसी तरह से जो करदाता अब जीएसटी अपना रहे हैं वे जुलाई 2017 से नवंबर 2018 तक की अवधि के लिए वस्तुओं की आपूर्ति या सेवा या दोनों के लिए जीएसटीआर -1 और जीएसटीआर 3-B 31 दिसंबर 2018 तक भर सकेंगे। इस अवधि में की गयी बढोतरी के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सीजीएसटी की धारा 16(4) के तहत समय पर रिटर्न भरने वालों को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।
माफ होगा देरी शुल्क
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने यह निर्णय इस बात पर गौर करने के बाद लिया है कि जीएसटीआर-3बी रिटर्न्स दाखिल करनेवालों की संख्या जीएसटीआर-1 फॉर्म दाखिल करनेवालों से काफी अधिक थी। बयान में कहा गया, “करदाताओं को जीएसटीआर-1 फार्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए (जीएसटीआर)-1 फार्म को दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है तथा नई तिथि के अंदर दाखिल करनेवालों का एक बार के लिए देरी शुल्क माफ किया जाएगा।” बयान में कहा गया, “इस संबंध में जुलाई 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।”