scriptVIDEO : दो गोतस्करों की इंदौर में पिटाई, आरोपी बोले – हमें नहीं पता था कि गाड़ी में क्या है | Two gao smugglers beats in Indore, thesaid- We did not know what was | Patrika News

VIDEO : दो गोतस्करों की इंदौर में पिटाई, आरोपी बोले – हमें नहीं पता था कि गाड़ी में क्या है

locationइंदौरPublished: Jul 15, 2019 12:52:39 pm

भीड़ की हिंसा , बीफ ले जाने के शक में हमला
 

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VIDEO : दो गोतस्करों की इंदौर में पिटाई, आरोपी बोले – हमें नहीं पता था कि गाड़ी में क्या है

इंदौर. सरकार की तमाम सख्तियों के बावजूद गौरक्षा के नाम पर लोगों से मारपीट और हत्या का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर लगाम लगाने के लिए बिल लाने जा रही है, वहीं प्रदेश की महानगरी इंदौर के व्यस्ततम इलाके माने जाने वाले केसरबाग ब्रिेज के पास भीड़ ने बीफ की तस्करी के संदेह में दो युवकों की जमकर पिटाई की। हालांकि जांच में गोमांस की पुष्टि हुई है। पुलिस मारपीट की घटना से इनकार कर रही है। तीनों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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ये थी घटना

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे राजेंद्रनगर थाने के इंस्पेक्टर सुनील शर्मा ने गौरक्षकों से दोनों युवकों को छुड़ाकर गिरफ्तार किया। साथ ही, मीडिया को प्राथमिक जानकारी देते हुए बताया कि, नदीम और इमरान नामक दो युवकों को गौमास ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें राज्य के गोवध प्रतिबंध कानून का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया है।
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शुरुआती पूछताछ में दोनों युवकों का कहना है कि, उन्हें पता नहीं था कि, उनकी गाड़ी में गौमास है। पुलिस के मुताबिक, दोनों युवकों ने पुलिस बयान में कहा है कि, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। शर्मा ने बताया कि, वाहन में गोवंश ले जाने की भी पुष्टी कर ली गई है।
सरकार लाने जा रही है ये कानून

आपको बता दें कि, राज्य सरकार ने 26 जून को एक कानून लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत गाय के नाम पर हिंसा में छह माह से लेकर तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही दोषी पर 25 से 50 हज़ार रुपए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।
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