हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता मोतीसिंह पटेल Indore Congress leader Moti Singh ने याचिका दायर कर कहा कि नियम के अनुसार मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार है। मोती सिंह पटेल ने इंदौर से कांग्रेस के डमी उम्मीदवार के नाते नामांकन फार्म भरा था। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कांग्रेस का आधिकारिक चुनाव चिन्ह आवंटित करने की भी मांग की थी।
मोतीसिंह ने याचिका में कहा कि नियमानुसार किसी प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने या उनके नाम वापस लेने पर डमी प्रत्याशी को ही अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया है, ऐसे में उन्हें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रुप में चुनाव लड़ने का अधिकार है।
यह भी पढ़ें— Lok Sabha Election 2024 : ‘बम धमाके’ की इनसाइड स्टोरी- पुराने मामलों का दबाव था लेकिन बगावत से डर रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी पटेल के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने मेरा नामांकन इस आधार पर निरस्त किया था कि बम का नामांकन मंजूर हो चुका है और उनके पास पार्टी का आधिकारिक बी फार्म भी है। इस कारण अक्षय बम को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी माना गया था।
पटेल ने मंगलवार को सुबह इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई जिसपर कोर्ट ने दोपहर को सुनवाई करने की बात कही। लंच के बाद कोर्ट ने पटेल की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मोतीसिंह पटेल का नामांकन पहले ही निरस्त हो चुका है, अब वे चुनाव की दौड़ में ही नहीं हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वे अलग से चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।
कौन हैं मोतीसिंह पटेल
कांग्रेस के मोतीसिंह पटेल ने विधानसभा चुनाव में देपालपुर सीट से टिकट मांग था। चुनाव में भीतरघात करने के आरोप में बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। इस बीच जब विशाल पटेल बीजेपी में चले गए तो मोतीसिंह पटेल भी फिर से कांग्रेस में आ गए थे। कांग्रेस को इंदौर में अक्षय बम के नामांकन निरस्त हो जाने की आशंका थी इसलिए मोतीसिंह पटेल से डमी उम्मीदवार के रूप में फार्म भरवाया गया था।