आयकर के असिस्टेंट कमिश्नर नरेश अग्रवाल ने यह जानकारी दी। वे गुरुवार को चोइथराम मंडी में करदाता विस्तार योजना के तहत आयोजित इनकम टैक्स अवेयरनेस सेमीनार में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सीए अभय शर्मा, आयकर अधिकारी बीएस झाला आयकर अधिकारी एसएस मूर्ति व जीडी मीणा ने भी व्यापारियों को संबोधित किया। मुख्य वक्ता शर्मा ने बताया ट्रांसपोर्ट एजेंट को दिए गए ट्रक भाड़े पर टीडीएस काटना अनिवार्य है। विभाग द्वारा सिर्फ ऐसे ट्रक मालिक जिनके पास 10 या इससे कम ट्रक है उन्हें इसके डिक्लेरेशन प्रस्तुत करने के बाद टीडीएस से छूट दी गई है। आमतौर पर व्यापारी ट्रक मालिक की जगह ट्रांसपोर्ट एजेंट को भाड़े का भुगतान करते है। इस स्थिति में पूरा टीडीएस काटना होगा।
कृषि उपज पर दो लाख तक का नगद भुगतान
शर्मा ने बताया, सामान्य नियम है व्यापारी माल खरीदने पर 10 हजार से ज्यादा नगद भुगतान नहीं कर सकते हैं लेकिन यह नियम किसानों की कृषि उपज खरीदने के लिए किए भुगतान पर लागू नहीं होगा। वे 2 लाख तक का नगद भुगतान कर सकते हैं। इससे ज्यादा का भुगतान चैक या आरटीजीएस से करना होगा। नगद भुगतान करने वाले व्यापारी को मंडी समिति की रसीद व अन्य आवश्यक दस्तावेज संभालकर रखने होंगे।
ऐसे आड़तिए जो किसान से उपज खरीदकर तीसरी पार्टी को कमिशन पर बेचते हैं तो उन्हें लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। आयकर अधिकारी झाला ने कहा विभाग पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है। करदाता पर भरोसा कर सिर्फ 0.1 फीसदी केस की स्क्रूटनी में लिए जा रहे हैं। मंडी एसोसिएशन की ओर से स्वागत भाषण मंडी अध्यक्ष ओमप्रकाश गर्ग ने किया।