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इंदौर

दो साल तक बीवी ने पति के साथ की ऐसी क्रूरता, कोर्ट भी अचंभित, तलाक का आवेदन स्वीकार

कुटुम्ब न्यायालय का अहम फैसला
कोर्ट ने पत्नी के दहेज और घरेलू हिंसा के आरोपों को भी झूठा पाया

इंदौरOct 16, 2019 / 04:05 pm

हुसैन अली

दो साल तक बीवी ने पति के साथ की ऐसी क्रूरता, कोर्ट भी अचंभित, तलाक का आवेदन स्वीकार

दो साल तक बीवी ने पति के साथ की ऐसी क्रूरता, कोर्ट भी अचंभित, तलाक का आवेदन स्वीकार

इंदौर. शादी के बाद पति और ससुराल के लोगों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार, दहेज की झूठी शिकायत करने और बेवजह दो वर्ष से पति से अलग रह रही पत्नी के खिलाफ कुटुम्ब न्यायालय ने अहम आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन ने आदेश में स्पष्ट किया कि बेवजह पति से दो साल से अधिक समय से अलग रहना क्रूरता की श्रेणी में आता है, इसलिए पति द्वारा पेश तलाक आवेदन स्वीकर किया जाता है। पत्नी ने भरण पोषण के लिए एकमुश्त 25 लाख रुपए मांगे, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्ष की स्थिति देखने के बाद 3 लाख रुपए देने के आदेश दिए।
दो साल तक बीवी ने पति के साथ की ऐसी क्रूरता, कोर्ट भी अचंभित, तलाक का आवेदन स्वीकार
एडवोकेट अचला जोशी ने बताया कि शहर के स्कीम नंबर 71 में रहने वाले राकेश (परिवर्तित नाम) ने बड़वाह निवासी सीमा (परिवर्तित नाम) से 2 मार्च 2014 को हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। शादी के अगले दिन से ही सीमा का पति और उनके परिवारजन से व्यवहार बदल गया। शादी के आठ दिन बाद 11 मार्च को सीमा पति राकेश के ऑफिस पहुंच गई और वहां अलग रहने के लिए दबाव बनाने लगी। इसे लेकर ऑफिस के लोगों के सामने ही विवाद किया, जिससे पति की नौकरी चली गई।
दो साल तक बीवी ने पति के साथ की ऐसी क्रूरता, कोर्ट भी अचंभित, तलाक का आवेदन स्वीकार
परिजन की समझाइश का भी असर नहीं

सीमा को ससुराल के लोगों ने विवाद न करने के लिए समझाया भी, लेकिन वह नहीं मानी। 6 मार्च 2014 को अपना सामान लेकर मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। उसने खरगोन में पति राकेश और ससुरालवालों पर दहेज प्रताडऩा और घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई। हालांकि वह कोर्ट में आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाई। पति द्वारा पेश सबूत और बयानों को सही पाते हुए कोर्ट ने तलाक की डिक्रीका आदेश दिया है।
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