script

तेलुगु अभिनेता शिवाजी हैदराबाद हवाई अड्डे से धरे गए,जालसाजी के मामले में हैं आरोपी

locationहैदराबाद तेलंगानाPublished: Jul 03, 2019 10:09:09 pm

Telugu Actor Shivaji: निजी मीडिया संस्थान से जुडे धोखाधडी मामले में निजी टीवी चैनल के सीईओ रहे रवि प्रकाश और सीएफओ एमकेवीएन मूर्ति, फिल्म एक्टर शिवाजी आरोपी हैं। 24 अप्रैल को इन पर केस दर्ज हुआ था…

Telugu Actor Shivaji

Telugu Actor Shivaji

(हैदराबाद,मोइनुद्दीन खालिद):तेलंगाना के एक चर्चित मीडिया संस्थान से जुडे धोखाधड़ी मामले में आज अभिनेता शिवजी ( Telugu actor Shivaji ) को पकड़ लिया गया। तेलुगु अभिनेता राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ( Rajiv Gandhi International Airport ) से अमेरिका निकल जाने की कोशिश कर रहे थे की साइबराबाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।


पुलिस ( Cyberabad Police ) ने तेलुगु अभिनेता शिवाजी के बारे में इमीग्रेशन विभाग को अलर्ट कर दिया था और जैसे ही वे इमीग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, तो विभाग ने साइबराबाद पुलिस को उसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने शिवजी को हवाई अड्डे से ही हिरासत में ले लिया।


साइबराबाद पुलिस ने आज नए सिरे से शिवाजी को 11 जुलाई को पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है। इससे पहले, उनको 11 मई को पुलिस के सामने हाजिर होना था, लेकिन वो तब से पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। निजी मीडिया संस्थान से जुडे धोखाधडी मामले में निजी टीवी चैनल के सीईओ रहे रवि प्रकाश और सीएफओ एमकेवीएन मूर्ति, फिल्म एक्टर शिवाजी आरोपी हैं। 24 अप्रैल को इन पर केस दर्ज हुआ था।

 

 

संबंधित निजी मीडिया संस्थान के निर्देशक पी.कौशिक ने आरोप लगाया कि टीवी चैनल के सीईओ रवि प्रकाश, अभिनेता एस.शिवाजी, एमवीकेएन मूर्ति सहित और कुछ लोगों ने उनके जाली हस्ताक्षर कर उनके साथ धोखाधड़ी की है। साथ ही जबसे मीडिया संस्थान ने निजी टीवी चैनल में अपना पैसा लगाया। इसी के बाद सीईओ रवि प्रकाश नए प्रबंधन के साथ सहकार्य नहीं कर रहे थे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने इस बारे में 24 अप्रैल ही को निर्देशक कौशिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था। रवि प्रकाश के खिलाफ धोखादड़ी, जालसाजी के दो मामले हैदराबाद पुलिस ने दर्ज किए हैं। उनमें से एक केस को लेकर हैदराबाद में टीवी चैनल के दफ्तर और कई ठिकानों पर मई महीने के दूसरे हफ्ते में छापामारी की गई थी।


आरोपियों पर 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा का धोखा), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग करके) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 72 के तहत मामला दर्ज किया गया और साइबर अपराध पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की गई।

ट्रेंडिंग वीडियो