डब्ल्यूपी पीआईएल 60/2019 याचिका में अनिल कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायडू का अन्नदाता सुखीभव स्कीम के अंतर्गत धन को 10 हजार किसानों को इनपुट सब्सिडी के तौर पर देने का प्लान था और “पसुपु कुमकुम योजना” के तहत चुनाव आयोग ने चेक बांटने की इजाजत तो दी लेकिन शर्त रखी थी कि सत्ताधारी वोटरों से अपनी पार्टी के हक़ में फायदा न उठाएं, जबकि आरोप यह है कि अपनी फोटो के साथ चंद्रबाबू नायडू ने यह चेक वितरित किये और महिलाओं से चुनावी मुहीम के दौरान कहा गया कि उसी को वोट करें जिसने उन्हें यह राशि पहुंचाई है।
इसी आधार पर याचिकाकर्ता अनिल कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि इन कल्याणकारी योजनाओं की राशि को चुनावी मुहीम के खर्चे में डाला जाए और टीडीपी तथा चंद्रबाबू नायडू से इस धन को वसूल किया जाए। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने इसे सरकारी धन का दुरूपयोग कहा है। नायडू के खिलाफ इस याचिका पर उच्च न्यायालय में 17 जून 2019 को सुनवाई होगी।